रुद्रप्रयाग:- दीपावली त्योहार के दृष्टिगत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाते हुए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग ली गई। WWW.JANSWAR.COM

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दीपावली त्योहार के दृष्टिगत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाते हुए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग ली गई।

रुद्रप्रयाग, 08 नवंबर, 2023:-दीपावली त्योहार के दृष्टिगत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाते हुए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग ली गई जिन्हें जांच हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
अभिहीत अधिकारी मनोज कुमार सेमवाल ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन के साथ बीते 3 दिनों से जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग के साथ ही अगस्त्यमुनि, चंद्रापुरी, भीरी, गुप्तकाशी, नारायणकोटी, मैखंडा, फाटा, नगरासू व रतूड़ा के होटल, मिष्ठान, परचून विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की सघन जांच करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों दूध का नमूना, चंद्रकला मावा मिठाई का नमूना, बूंदी के लड्डू का नमूना, दलिया व बेसन के नमूने आदि 13 खाद्य पदार्थों को एकत्रित कर जांच हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही त्योहारों के दृष्टिगत सभी प्रतिष्ठानियों को विशेष रूप से स्वच्छता व गुणवत्ता परक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही एक्सपायरी सामग्रियों का विक्रय न करने व डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिल ब्यौरा रखने के भी निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि मानकों का उलंघन व निर्देशों की अवहेलना करने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं यात्राकाल के दौरान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे गए खाद्य नमूनों में 02 सूजी व 01 सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का नमूना अधोमानक पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने बताया कि वर्तमान यात्राकाल में मा. न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फेल खाद्य नमूनों व एक्सपायरी पदार्थों को रखने, बिना खाद्य लाईसेंस के व्यापार करने तथा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अद्यतन आदेशों को न मानने के चलते 2,25,000 का जुर्माना आरोपित किया गया है।