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कार्यशाला आयोजित कर चमोली पुलिस के कर्मियों को नवीन आपराधिक विधियों का प्रशिक्षण दिया गया।
पुलिस मुख्यालय देहरादून के आदेशानुसार भारत सरकार द्वारा अधिनियमित नये आपराधिक कानूनों यथा- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में क्रियान्वित किये जाने से पूर्व समस्त पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के क्रम में पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सर्वेश पंवार महोदय के निर्देशानुसार जनपद चमोली में 02 चरणों( प्रत्येक चरण में 52 अधिकारियों/कर्मचारियों) को प्रशिक्षण प्रदान करना प्रस्तावित है।
आज दिनांक 30/04/2024 को अम्बेडकर भवन गोपेश्वर में प्रथम चरण के प्रशिक्षण में सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा देवी, उ0नि0 श्री रायचन्द्र सिंह पुरसोड़ा, उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार द्वारा जनपद के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को नये क़ानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।
उन्होंने कहा कि कानून लोकतंत्र का एक मजबूत स्तम्भ है इसलिए सभी पुलिस कर्मियों को संबंधित कानूनों की जानकारी होना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर कानूनों में संशोधन होते है इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि सभी को वर्तमान मे प्रचलित कानूनों की जानकारियां हो सके व अद्यतन रह सके जिससे समाज व लोकतंत्र को और मजबूती मिल सके व लोगों का कानून व्यवस्था का समय पर लाभ मिल सके।
इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह व अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।