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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वर्षा ऋतु के दृष्टिगत जनपद में आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाओं को लेकर समस्त निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
टिहरी 21 मई 2024:- जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों नगरपालिका/नगर पंचायतों को फिल्ड में जाकर दैनिक दिनचर्या के कार्यों को मिशन मोड में करवाने के निर्देश दिये। साथ ही अवैध रूप से सार्वजनिक स्थलों, चौराहों, दीवारों, पोलों आदि पर लगाये गये होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर तथा अप्रयुक्त शौचालयों को तत्काल हटाने को कहा गया।
जिलाधिकारी द्वारा क्रमवार सभी अधिकारियों से डोर टू डोर कूड़ा संग्रह, पृथक्करण और निस्तारण, डम्पिंग जोन, यूजर चार्जेज, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, निराश्रित पशुओं, स्ट्रीट डॉग आदि के संबंध में जानकारी ली गई। सभी ईओ को प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रचार-प्रसार तथा सख्ती से चालान करने, यात्रा मार्गों पर अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती करने तथा नियमित सफाई करने, बरसाती नालों एवं अन्य नालियों की साफ-सफाई करवाने, सभी स्ट्रीट लाइट चैक कर खराब लाइटों को ठीक करने तथा अंधेरे वाले क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट बढ़ाने के निर्देश दिये। वर्षा ऋतु के दृष्टिगत समय-समय पर दवाई छिड़काव करने, पानी भराव का तत्काल निपटान करने, निराश्रित पशुओं के लिए गोशालों पर आचार संहिता के बाद तेजी से कार्य करने तथा स्ट्रीट डॉग के संबंध में गाइडलाइन के अनुसार उचित व्यवस्था करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ईओ एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण कन्ट्रोल बोर्ड के अनुसार संवदेनशील होकर गंभीरता से कार्यों को कराना सुनिश्चित करें तथा सभी बिन्दुओं की सूचना प्रतिदिन सारांश/फोटोग्राफ्स् सहित उपलब्ध करायें।
राज्य सरकार द्वारा 22 प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के अतिरिक्त 09 अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को भी चिन्ह्ति किया गया है, जिनके उपयोग को यथासम्भव हतोत्साहित किया जाना व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा ऐसे उत्पादों के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों/सामग्रियों की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया।
प्रतिबन्धित 22 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, प्लास्टिक स्टिक के साथ गुब्बारे, प्लास्टिक स्टिक के साथ झण्डे, कैन्डी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के चाकू, प्लास्टिक के स्ट्रा, प्लास्टिक की ट्रे, मिठाई के डब्बे/निमंत्रण कार्ड/सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लिपटी हुई प्लास्टिक फिल्म, प्लास्टिक के स्टिरर, प्लास्टिक अथवा पी.वी.सी. के बैनर, प्लास्टिक कैरीबैग, नॉन-वोवन पौली प्रोपाइलिन बैग, थर्माकोल कटलरी आइटम्स (पोली स्टेरिन), रिसाइकिल प्लास्टिक के पैकेजिंग कन्टेनर शामिल हैं।
राज्य सरकार द्वारा चिन्ह्ति 09 अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों, जिनके प्रयोग को हत्सोहित किया जाना है, उसमंे प्लास्टिक निर्मित पानी की बोतल, प्लास्टिक निर्मित अन्य पेय पदार्थों की बोतल, मल्टीलेयर पैकेजिंग (सॉस, अचार, चाय, कॉफी आदि) के शैषे, जिनमंे मल्टीलेयर पैकेजिंग (बिस्किट, नमकीन, चिप्स आदि) का प्रयोग किया गया हो, गुलदस्ते मंे प्रयुक्त होने वाले नॉन-वोवन प्लास्टिक व प्लास्टिक फिल्म की रैपिंग, प्लास्टिक/पी.वी.सी./फ्लैक्स के बैनर चाहे वह किसी मोटाई का हो, प्लास्टिक से बने स्टीकर, लीफलेट, पैम्पलेट आदि, प्लास्टिक से बने बुकमार्क, यूज एण्ड थ्रो लेखन सामग्री शामिल है।
बैठक में एसडीएम घनसाली अपूर्वा सिंह सहित जनपद के समस्त ईओ भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।