प्रदेश में 06 नये थाने व 20 नयी पुलिस चौकियां खुलने पर कैबिनेट की लगी मुहर-www.janswar.com

-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी

 

  • प्रदेश में 06 नये थाने व 20 नयी पुलिस चौकियां खुलने पर कैबिनेट की लगी मुहर

  • छ:थानें में से एक यमकेश्वर में खुलेगा।

आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक ने लगभग दो दर्जन से अधिक विषयों पर कैबिनेट की मुहर लग गयी।कैबिनेट ने प्रदेश में छ नये थाने यमकेश्वर(पौड़ी गढवाल),छाम(टिहरी गढवाल),घाट(चमोली गढवाल),खानस्यूं,(नैनीताल),देघाट व धौलीछीना (अल्मोड़ा) तथा बीस पुलिस चौकियां जिनमें देहरादून जिले में लाखामंडल, पौड़ी जिले में बीरोंखाल, टिहरी जिले में गजा, कांडीखाल, चमियाला, चमोली जिले में नौटी, नारायणबगड़ और उर्गम पुलिस चौकी स्वीकृत हुई हैं। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग जिले में चोपता, दुर्गाधार, उत्तरकाशी जिले में सांकरी, धौंतरी, नैनीताल जिले में ओखल कांडा, धानाचुली, हेड़ाखान और धारी पुलिस चौकी को स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार अल्मोड़ा जिले में मजखाली, जागेश्वर, भौनखाल, चंपावत जिले में बाराकोर्ट पुलिस चौकी को स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

कैबिनेट में पारित प्रस्ताव

1- परिवहन विभाग के राज्य सड़क सुरक्षा कोष के लिए ली जाने वाली कंपाउंडिंग फीस 25% के स्थान पर 30% किया गया है।.
2- सड़क परिवहन दुर्घटना राहत राशिको एक लाख से बढाकर दो लाख कर दिया गया है
3-उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली संशोधित।इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के लिए अब रु.20के स्थान पर रु.50 देय होगा।
4- विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के 01 कर्मचारी को सप्तम वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने का निर्णय लिया गया।
05- वन निगम की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपेर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।
06-आवास विकास विभाग के अन्तर्गत भूमि प्रयोग परिवर्तन के अन्तर्गत पेट्रोल पंप के विषय में उच्चीकरण शुल्क कॉमर्शियल रूप में लिया जाएगा।
7-उत्तराखण्ड विश एवं कब्जा नियमावली 2022 का प्राख्यापन किया गया।
8-न्याय विभाग के अन्तर्गत सिविल जज(जूनियर डिविजन) सिविल जज एवं सिविल जज(सीनियर डिविजन) को सीनियर सिविल जज पद नाम परिवर्तित करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकाला जाएगा।
9-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के अन्तर्गत बागवानी मिशन में ऐन्टीहेल नेट के लिए केन्द्र द्वारा दी जाने वाली 50% सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य द्वारा 25%अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
10-नैनीताल पर्यटन विकास के लिए कंसलटेंट का चयन किया गया है।
11-अटलआवास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर किया जाएगा।
12-बाल संरक्षण आयोग की संस्तुति पर स्कूली शिक्षा से संबंधित बच्चों के 30 दिन बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सुविधाएं रोक लेने का निर्णय लिया गया।
13-औद्योगिक विकास के अन्तर्गत लाजिस्टिक नीति 2022 का प्राख्यापन किया गया।इसका उद्देश्य परिवहन लागत कम करना है।
14. जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया है।

15-विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समग्र समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष शिक्षा के लिये 143 नये पदों का सृजन किया गया है।

16- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रूड़की कॉलेज आफ इंजिनियरिंग का नाम हरिद्वार विश्वविद्यालय करने के लिये विधेयक लाया जायेगा।

17-राज्य सरकार ने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान बढ़ी हुई मंहगाई भत्ता और बोनस देने के लिए मा0 मुख्यमंत्री को अधीकृत किया गया है।

18-कौशल एवं सेवायोजन विभाग को उपनल और पीआरडी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेन्सी बनाने की प्रक्रिया की स्वीकृति।

19-चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत डार्क रूम में सहायक पदों के सापेक्ष 56 पदों को मानक के अनुसार पुनर्निधारित करने का निर्णय लिया गया है।

20-मानव अधिकार रिर्पोट विधानसभा पटल पर रखा गया था जिससे कैबिनेट को अवगत कराया गया।

21-उत्तराखण्ड कुड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम में 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं 6 माह के कारावास की व्यवस्था है। जिसमें से अब कारावास को हटा कर केवल अर्थदण्ड की व्यवस्था की गई है। अर्थदण्ड को बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा जायेगा।

22-केदारनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत स्थानीय पुराने आवास के ध्वस्तिकरण की मंजूरी।

23- गृह विभाग के अन्तर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्था से जोड़ा जायेगा। पहले चरण के अन्तर्गत वर्तमान पुलिस थानो एवं चौकियों का क्षेत्र बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी को अतिरिक्त रूप से उन जगह मंजूरी दी गई जहां पर पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां अधिक हैं।

24-पुलिस आरक्षी के लिए एडिशनल एसआई की नियमावली बनाई गई। इसके अन्तर्गत 1750 हैड कान्सटेबल का परमोशन किया जाना है।

25-महिला आरक्षण विषय पर अध्यादेश लाने के लिये मा0 मुख्यमंत्री को अधीकृत किया गया है।