सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा भर्ती पर रोक, मुख्य सचिव। WWW.JANSWAR.COM

(अरुणाभ रतूड़ी जनस्वर)

सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा भर्ती पर रोक।

देहरादून:- सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से संबंधित ताजा शासनादेश का इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भतिर्यों पर ही होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।