-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी
डीएम पौड़ी गढवाल ने रास्तों को आने -जाने लायक बनाने के,आपदा में क्षति का सही मूल्यांकन करने व वीरकाटल प्राईमरी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश
लक्ष्मणझूला, जनपद पौड़ी गढ़वाल, दिनांक 19 अगस्त 2023:जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने विकासखण्ड यमकेश्वर के कुछ स्थानों का पैदल भ्रमण कर आपदा का आकलन किया। लक्ष्मणझूला पहुंच कर उन्होंने आपदा प्रबंधन की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देशित किया कि सभी उप जिलाधिकारी और संबंधित प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक वर्तमान समय में बरसात को देखते हुए बच्चों के लिए जोखिम भरे ऐसे विद्यालय जहां पर वर्तमान समय में बच्चों का आवागमन खतरे से खाली नहीं है ऐसे सभी विद्यालयों को चिन्हित करने और तत्काल उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने बीरकाटन/ बीरकाटल के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में आने वाले बच्चों के आवागमन के रास्ते जोखिम भरे होने के बावजूद भी इसकी सूचना ना देने को लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों के दैनिक आवागमन के रास्तों व खडंजो को तत्काल ठीक करवाएं।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अन्य विभागों को विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, कनेक्टिविटी इत्यादि को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करने के निर्देश दिए।
इस दौरान लक्ष्मणझूला में बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी, उप जिलाधिकारी यम्केश्वर अनिल चन्न्याल, खंड विकास अधिकारी दृष्टि आनंद, सहायक अभियंता सत्य प्रकाश, रजिस्ट्रार कानूनगो एसएस चौहान सहित संबंधित अधिकारी और कार्मिक उपस्थित थे तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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जिलाधिकारी ने दी चेतावनी
जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सर्वसाधारण से अपील की है कि वर्तमान मानसूनी सीजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बरसात से विभिन्न संपत्ति -परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्त होने तथा अन्य नुकसान से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक, एकपक्षिय, झूठी, बड़ा- चढाकर, पैनिक क्रिएट करने वाली और लोगों को अनावश्यक रूप से भयभीत करने वाली सूचनाओं का प्रचार-प्रसार न करें।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी भी दी है कि यदि कोई व्यक्ति वर्तमान मानसूनी सीजन के दौरान झूठी, भ्रामक, तथ्यहीन और लोगों को अनावश्यक भयभीत करने वाली खबरों के प्रचार-प्रसार का दोषी पाया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
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