रुद्रप्रयाग:- जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी ने मतदेय स्थलों पर चल रहे अभियान का निरीक्षण किया। WWW.JANSWAR.COM

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रुद्रप्रयाग-05 नवंबर-2023:- भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के आदेशों के क्रम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी ने रविवार को मतदेय स्थलों पर चल रहे अभियान का निरीक्षण किया। अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग सहित रतूडा क्षेत्र के मतदेय स्थलों व पशुपालन विभाग में निरीक्षण किया l इसके साथ ही उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों ने भी अपने अपने क्षेत्र के मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया l अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि 09-12-2023 तक प्रत्येक मतदेय स्थलों निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, किसी अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कराने एवं किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने, नियत प्रारूप में दावे/आपत्तियां संबंधित बीएलओ को दी जा सकती हैं। जिस भी नागरिक को उक्त कार्य करवाने हों वो अपने क्षेत्र के बीएलओ से मतदेय स्थल पर निर्धारित तिथियों को संपर्क कर सकते हैं।
अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने अवगत कराया कि मतदाता सूची में ऑनलाईन माध्यम से www.nvsp.in, helpline app, voter portel, eci. gov. in पर भी आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं। 07-केदारनाथ एवं 08- रूद्रप्रयाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां दिनांक 27-10-2023 से दिनांक 09-12-2023 तक प्रत्येक मतदेय स्थलों पर संबंधित बूथ लेबिल आफिसर (बीएलओ) के पास सर्वसाधारण अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अभियान के तहत अब दिनांक 25-11-2023 एवं 26-11-2023 (रविवार) को मतदेय स्थल पर निर्धारित तिथियों को संपर्क कर सकते हैं। उक्त तिथियों में समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रह कर प्रारूप 6, 7 व 8 में दावे आपत्तियां प्राप्त करेंगे। ऐसे अर्ह भारतीय नागरिक जो 01.01.2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो रहे हैं और उनके नाम वर्तमान फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने हेतु प्रारूप 6 में अपना आवेदन संबंधित बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रारूप 6 में प्रथम बार अपना व परिवार के किसी अन्य सदस्यों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करने हेतु, प्रारूप -6ए प्रवासी भारतीयों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। प्रारूप-7 वर्तमान फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में दर्ज किसी मतदाता की मृत्यु स्थानांतरण आदि कारणों से सामान्य निवासी न रहने के कारण नाम को मतदाता सूची से पृथक करने हेतु। प्रारूप-8 में वर्तमान नामावली में किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए, एक ही निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से दूसरे बूथ में या एक विधान सभा से किसी दूसरी विधान सभा में निवास परिवर्तन हेतु, फोटो पहचान पत्र बदलने हेतु, दिव्यांग मतदाताओं को मार्क करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने जनपद के समस्त अर्ह नागरिकों, राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों से अपील है कि वे मतदेय स्थल पर जाकर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का निरीक्षण कर अपने नाम की पुष्टि कर लें।