लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के तहत निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त।

पौड़ी:- जिले में निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों की नयी और संशोधित सूची जारी की है। यह सूची एनआईसी की वेबसाइड पर अपलोड कर दी गयी है। यह सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसरण में और निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बाद जारी की गयी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने संबंधित मतदान केंद्र और मतदान क्षेत्र की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि यह सूची स्वतंत्र और प्रभावी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नयी और संशोधित सूची के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केन्द्रों की स्थिति, मतदाता संख्या और अन्य संबंधित विवरण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था आगामी चुनावों में सुचारु और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए की गयी है।

By Janswar

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