अनुसूचित जाति के 83 एवं विधवा पेंशन प्राप्त महिलाओं की 06 पुत्रियों को मिला लाभ।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुमोदन के बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित हुई धनराशि।
देहरादून:- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद देहरादून के 89 पात्र लाभार्थियों को कुल ₹44.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुमोदन के उपरांत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में अनुदान राशि सीधे हस्तांतरित की गई।
योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति श्रेणी के 83 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹41.50 लाख तथा विधवा पुत्री शादी अनुदान योजना के 06 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹3 लाख की धनराशि प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 89 लाभार्थियों को ₹44.50 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई।
सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल के माध्यम से आवेदन
समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी अनुदान योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल (ssp.uk.gov.in) के माध्यम से किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों का निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों को अनुमोदन के बाद अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी लाभ
योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी शादी अनुदान का लाभ दिया जाता है, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय द्वारा विधवा पेंशन स्वीकृत है। पात्र लाभार्थी को ₹50,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए योजना का लाभ अनुमन्य है।
योजना की प्रमुख पात्रताएं
शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमुख पात्रताएं इस प्रकार हैं—
- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियां तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं की पुत्रियां, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय द्वारा विधवा पेंशन स्वीकृत है, योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक का उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक बीपीएल/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी मासिक आय ₹4,000 तक हो।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
- विवाह का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
- आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परिवार द्वारा इससे पूर्व योजना के अंतर्गत एक से अधिक पुत्री के विवाह के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
- प्रत्येक वर्ष 01 मार्च से अगले वर्ष 28/29 फरवरी तक संपन्न होने वाले विवाहों से संबंधित पात्र आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल ssp.uk.gov.in पर आवेदन करें। प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन किए जाने के बाद पात्र आवेदनों पर अनुमोदन की कार्यवाही की जाती है।
