ऋषिकेश में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: मुख्य आरोपी समेत होटल मैनेजर और संचालक गिरफ्तार।
ऋषिकेश: 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में ऋषिकेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत होटल मैनेजर और होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान होटल में नाबालिग को बिना उचित पहचान एवं सत्यापन के प्रवेश दिया गया था। मामले में होटल प्रबंधन की भूमिका सामने आने के बाद दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
पुलिस के मुताबिक, 30 अगस्त 2026 को पीड़िता के परिजनों ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी थी कि 29 अगस्त को मुजफ्फरनगर निवासी 21 वर्षीय सोफियान उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ऋषिकेश स्थित होटल गंगा इन, पुराना रेलवे स्टेशन के पास ले गया। आरोप है कि होटल में आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पीड़िता को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मु0अ0सं0 431/2026 के तहत धारा 137(2), 65, 115(2), 123 बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।
हरिद्वार से मुख्य आरोपी गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने आरोपी सोफियान की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी। 31 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हरिद्वार क्षेत्र में सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें घटना के दौरान पीड़िता से संबंधित फोटो-वीडियो भी मिले। पुलिस ने बरामद सामग्री को विवेचना में साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है।
होटल प्रबंधन की भूमिका भी आई सामने
पुलिस की पूछताछ और विवेचना में सामने आया कि नाबालिग को होटल में बिना उचित पहचान/सत्यापन तथा आवश्यक रजिस्टर प्रविष्टि के प्रवेश दिया गया था। पुलिस के अनुसार, होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी होने के बावजूद पुलिस या संबंधित सहायता एजेंसी को सूचना नहीं दी गई।
इसके अलावा, आरोपी से पूछताछ में नाबालिग को होटल से बाहर ले जाने के दौरान होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद किए जाने की बात भी सामने आई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने होटल मैनेजर वैभव गुप्ता और होटल संचालक राहुल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। विवेचना में उनकी संलिप्तता पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मामले में धारा 5/6/15/16/19/21 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 61(2)/238 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।
होटल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक मुख्य आरोपी सोफियान, होटल मैनेजर और होटल संचालक समेत कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संबंधित होटल का लाइसेंस निरस्त किए जाने के लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिपोर्ट भेजी गई है।
गिरफ्तार आरोपी
- सोफियान पुत्र तुफैल अहमद, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, उम्र 21 वर्ष।
- वैभव गुप्ता पुत्र देवेंद्र गुप्ता, निवासी मार्ग नंबर-02, देहरादून रोड, ऋषिकेश, उम्र 34 वर्ष।
- राहुल अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल, निवासी अद्वैतानंद मार्ग, ऋषिकेश, उम्र 36 वर्ष।
पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट, वरिष्ठ उपनिरीक्षक नवीन जोशी, उपनिरीक्षक विकसित पंवार, उपनिरीक्षक राजकुमार, उपनिरीक्षक निखलेश बिष्ट, महिला उपनिरीक्षक ज्योति शर्मा, हेड कांस्टेबल संदीप राठी, कांस्टेबल तेज सिंह, कांस्टेबल अभिषेक एवं कांस्टेबल हिमांशु ने कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
