एक परिवार–एक गैस कनेक्शन: 1 जून से लागू होगा नया नियम। WWW.JANSWAR.COM

एक परिवार, एक गैस कनेक्शन: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से होगी सख्त कार्रवाई।

नई दिल्ली:-  केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस कनेक्शनों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए गैस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब एक परिवार (हाउसहोल्ड) में केवल एक एलपीजी कनेक्शन ही मान्य होगा। एक से अधिक गैस कनेक्शन रखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

तेल विपणन कंपनियों Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited और Bharat Petroleum Corporation Limited ने संयुक्त सार्वजनिक सूचना जारी कर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन तत्काल सरेंडर करने की अपील की है। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि 1 जून से नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

नए प्रावधान के अनुसार एक परिवार, जिसमें पति-पत्नी, विवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हों तथा जो एक ही रसोई का उपयोग करते हों, केवल एक एलपीजी कनेक्शन रखने के पात्र होंगे। यदि किसी परिवार के पास एक से अधिक कनेक्शन पाए जाते हैं, तो गैस आपूर्ति बंद की जा सकती है।

कंपनियों ने बताया कि अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के बाद यदि उपभोक्ता के पास केवल एक कनेक्शन शेष रहता है, तो उसे आवश्यकता अनुसार डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) में परिवर्तित कराया जा सकता है, जिससे एक अतिरिक्त सिलेंडर वैध रूप से उपलब्ध रहेगा।

इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल सरेंडर करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य एलपीजी वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना, गैस कनेक्शनों के दुरुपयोग को रोकना तथा पात्र उपभोक्ताओं तक संसाधनों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

मुख्य बातें:- एक परिवार में केवल एक एलपीजी कनेक्शन मान्य।

एक से अधिक कनेक्शन रखना प्रतिबंधित। 1 जून से नियमों का सख्ती से पालन।

अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर नहीं करने पर गैस सप्लाई बंद हो सकती है।

पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

एक कनेक्शन को डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) में बदला जा सकेगा।